बगैर ट्रेड लाइसेंस के मांस-मछली बिक्री करने वालों पर निगम का डंडा, अव्यवस्था पर चलेगी सख्ती
नगर निगम ने शहर में अराजक तरीके से चल रही मांस-मछली की दुकानों पर बड़ा कदम उठाया है.
बेतिया. नगर निगम ने शहर में अराजक तरीके से चल रही मांस-मछली की दुकानों पर बड़ा कदम उठाया है. नियमों की अनदेखी करते हुए खुले में बिक्री करने वाले और बिना ट्रेड लाइसेंस के दुकान चला रहे विक्रेताओं पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मानक का उल्लंघन करने वालों से न केवल भारी जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर ऐसी दुकानों को बंद भी करा दिया जाएगा. निगम के नगर आयुक्त लक्ष्मण तिवारी के हवाले से स्वच्छता पदाधिकारी अशफाक अहमद ने बताया कि हाल के दिनों में नगर भ्रमण के दौरान कई स्थानों पर अतिक्रमित जगहों पर खुले में मांस-मछली की बिक्री देखी गई. यह न सिर्फ नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है. खुले में बिक्री से संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है, वहीं अवशिष्ट पदार्थ सड़क पर फेंके जाने से आवारा पशु-विशेषकर कुत्ते-इन इलाकों में इकट्ठा होते हैं, जो कभी-कभी राहगीरों के लिए खतरा भी बन जाते हैं. इसके अलावा, ऐसी अस्थायी दुकानों के कारण अक्सर सड़क जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता है. निगम प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि शहर में मांस-मछली बेचने वाले सभी विक्रेता तुरंत नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें और स्वच्छता मानकों के अनुसार ही बिक्री करें. अतिक्रमण कर दुकान लगाने या नियम तोड़ने पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही दुकान भी सील कर दी जाएगी. हाल ही में निगम ने बस स्टैंड के पीछे हजारी पशु मेला ग्राउंड में अतिक्रमण कर मछली बेच रहे लोगों से ढाई हजार रुपये जुर्माना वसूल किया, जिसके बाद शहर के अवैध विक्रेताओं में हड़कंप मचा है. उधर, नगर के आम लोगों ने निगम के इस निर्णय का स्वागत किया है. लोगों का मानना है कि इससे न केवल शहर की स्वच्छता सुधरेगी, बल्कि सड़क जाम और आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी. नागरिकों ने निगम प्रशासन से इस अभियान को लगातार जारी रखने और कठोरता से लागू करने की मांग की है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
