नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा
रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
बेतिया. एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर घर से भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं उसके ऊपर 71 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ़्ता साहब खान इनरवा थाने के घोर पकड़ी गांव का रहने वाला है.
पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 30 नवंबर वर्ष 2023 की है. एक नाबालिग बच्ची शौच के लिए 8:00 बजे रात्रि में घर से बाहर गई थी. इस समय साहेब खान ने बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर लेकर चला गया और एक महिला के घर ले जाकर दो दिन तक रखा. इस दौरान अभियुक्त ने जबरदस्ती पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. उसके दो दिन बाद नाबालिग बच्ची को लाकर घर छोड़ गया. उसके कल होकर फिर वह नाबालिग के घर में घुसकर उसको ले जाने का प्रयास कर रहा था. उसके द्वारा हल्ला करने पर वह उसके साथ मारपीट कर भाग गया. इस संबंध में पीड़िता के पिता ने इनरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से की गई.
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