पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे जीजा को साढ़ू ने पेट्रोल डालकर जलाया, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

जीजा को ससुराल में पेट्रोल डालकर जलाने के आरोप में अमित कुमार को 5 साल की सजा सुनाई गई है. घटना की पूरी जानकारी और कोर्ट का फैसला जानें.

Bettiah News: बेतिया. ससुराल में साढ़ू को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश पंचम विजय किशोर सिंह ने अभियुक्त अमित कुमार उर्फ अमित कुमार साह को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

घटना 16 मार्च 2024 की है. सजायाफ्ता अमित कुमार मृतक मिथिलेश कुमार साह का साढ़ू था और सिकटा थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार का निवासी बताया गया है. मामले में मृत्यु पूर्व दिये गये बयान और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया.

पत्नी से विवाद के बाद मायके चली गयी थी गीता

अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि मिथिलेश कुमार साह की शादी साठी थाना क्षेत्र के सम्हौता निवासी शंभू साह की पुत्री गीता देवी से हुई थी.

शादी के बाद मिथिलेश को पता चला कि उसकी पत्नी फोन पर किसी व्यक्ति से लगातार बातचीत करती है. पूछताछ करने पर गीता ने किसी से बात करने से इनकार किया. इसके बाद मिथिलेश ने पत्नी का मोबाइल देखा तो उसे अपने बहनोई से बातचीत की जानकारी मिली.

इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और नाराज होकर गीता देवी अपने मायके चली गयी.

पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था मिथिलेश

कुछ दिन बाद गीता देवी ने अपने पति को फोन कर मायके बुलाया और उसके साथ ससुराल जाने की बात कही. इसके बाद मिथिलेश अपनी पत्नी को लेने उसके मायके पहुंचा.

हालांकि, वहां पहुंचने के बाद गीता ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच दोबारा विवाद हुआ.

अभियोजन के अनुसार, इसके बाद गीता के परिजनों और बहनोई अमित कुमार ने मिथिलेश के साथ मारपीट की.

पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप, पटना में हुई मौत

अभियोजन के अनुसार, मारपीट के दौरान अमित कुमार ने मिथिलेश के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर माचिस से आग लगा दी. इससे मिथिलेश गंभीर रूप से झुलस गया.

ग्रामीणों ने उसे इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मिथिलेश का फर्दबयान दर्ज किया. इसी बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी.

जीएमसीएच के चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया. वहां इलाज के दौरान मिथिलेश कुमार साह की मौत हो गयी.

मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष मृतक का मृत्यु पूर्व बयान भी महत्वपूर्ण साक्ष्य रहा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश पंचम विजय किशोर सिंह ने अमित कुमार उर्फ अमित कुमार साह को दोषी पाया.

कोर्ट ने उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. फैसले के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया का यह चरण पूरा हुआ.


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लेखक के बारे में

By मनोज कुमार राव

बेतिया सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज कुमार राव न्यायिक मामलों की गहरी समझ रखने वाले सुप्रसिद्ध कोर्ट रिपोर्टर हैं. अपर लोक अभियोजक के रूप में कार्य करते हुए वें अदालत, कानून और जनहित से जुड़े विषयों पर सटीक जानकारी और तथ्यपरक रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं.

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