Bettiah News: बिहार सरकार की ओर से शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) को प्रभावी बनाने के लिए जारी नई अधिसूचना अब बेतिया नगर निगम क्षेत्र में लागू कर दी गई है. नगर निगम बोर्ड से प्रस्ताव पारित होने के बाद घर-घर कचरा संग्रहण के लिए मासिक उपभोक्ता शुल्क लागू हो गया है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या निर्माण सामग्री फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है.
घर-घर कचरा उठाने के लिए देना होगा शुल्क
नई व्यवस्था के तहत नगर निगम क्षेत्र के सामान्य आवासीय परिवारों से 30 रुपये प्रतिमाह उपभोक्ता शुल्क लिया जाएगा. नगर परिषद क्षेत्र में यह शुल्क 25 रुपये और नगर पंचायत क्षेत्र में 20 रुपये निर्धारित किया गया है. हालांकि मलिन बस्तियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को इस शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है.
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग दरें
नगर निगम क्षेत्र में दुकानों और ढाबों से 100 रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जाएगा. वहीं रेस्टोरेंट, हॉस्टल, बैंक और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के लिए अधिकतम 500 रुपये मासिक शुल्क निर्धारित किया गया है. सभी शहरी निकायों में स्टार होटलों से 5000 रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जाएगा. फुटपाथी दुकानदारों और धार्मिक स्थलों को शुल्क से मुक्त रखा गया है. 50 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों और विवाह भवनों के लिए भी अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं.
नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
सरकार ने शहरों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है. सड़क किनारे कचरा फेंकने पर प्रत्येक घटना के लिए 100 रुपये जुर्माना लगेगा. वहीं सड़क पर निर्माण सामग्री या मलबा रखने पर 1000 रुपये का दंड लगाया जाएगा. मलबा हटाने का वास्तविक खर्च भी संबंधित व्यक्ति से ही वसूला जाएगा. समय पर राशि जमा नहीं करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा.
नगर आयुक्त ने दी जानकारी
नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित ने बताया कि मासिक उपभोक्ता शुल्क और जुर्माने से संबंधित प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड से पारित होने के बाद बेतिया नगर निगम क्षेत्र में लागू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को शुल्क से छूट दी गई है. सरकार का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाना है.
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