बेतिया से मधुकर मिश्रा की रिपोर्ट
Bettiah News: बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 के तहत तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त ने पश्चिम चंपारण जिले के कई निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किया है. मामले की सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि कुछ स्कूलों द्वारा प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क और मासिक शुल्क में निर्धारित सीमा से अधिक यानी 7 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि की गई थी. प्रशासन ने इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है और स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है.
छात्रों को पैसे वापस करें या फीस में करें एडजस्ट
आयुक्त कार्यालय से जारी पत्र में संबंधित विद्यालयों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे 7 प्रतिशत से अधिक वसूली गई अतिरिक्त राशि को छात्रों को वापस करें अथवा आगामी महीने की फीस में समायोजित (एडजस्ट) करें. सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन ने मासिक शुल्क कम करने का दावा तो किया, लेकिन इसकी सूचना न तो स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड की गई और न ही इससे जुड़ा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. प्रशासन ने आदेश दिया है कि फीस वापसी की पूरी जानकारी स्कूल की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए.
साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने का आदेश, कार्रवाई की चेतावनी
आयुक्त ने सभी संबंधित स्कूल प्रबंधनों को निर्धारित तिथि पर जियो-टैगिंग फोटो एवं अन्य आवश्यक साक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इस पूरे मामले की निगरानी जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक स्तर पर की जा रही है. जांच के दायरे में जिले के तमाम बड़े निजी शिक्षण संस्थान शामिल हैं. जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शुल्क विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
