बेतिया. जिले के नौ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त संपन्न कराने के लिए जिले के 53 शातिरों को अभी थाना बदर किया जा चुका है. इनके विरुद्ध संबंधित पुलिस अधीक्षकों द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में जिला दंडाधिकारी ने सीसीए के प्रस्ताव को सवीकृत करते हुए उन्हें थाना बदर का आदेश दिया है. चुनाव के दौरान किसी तरह का खलल या आशांति पैदा नहीं हो, इसको लेकर जिला प्रशासन ने शातिरों पर शिकंजा कसा है. स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर 47 और शातिरों पर सुनवाई अभी लंबित है. जिन शातिरों के विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, उन्हें प्रतिदिन जिले के विभिन्न थानों में सदेह सुबह व शाम उपस्थित होकर हाजरी देने का आदेश दिया गया है. शातिरों को संबंधित थानों में 10 से 11 बजे तक व शाम 5 से 6 बजे तक उपस्थित होना होगा. साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष को शातिर के लिए थाने में एक अलग से उपस्थित पंजी संधारित करने का आदेश दिया गया है. जिसमें संबंधित शातिर का नाम व उसकी उपस्थिति दर्ज की दिन एवं समय दर्ज की जायेगी. इसको लेकर जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने आदेश जारी किया है. संबंधित थानाध्यक्षों को जिन शातिरों पर सीसीए लगाया गया है, उसकी आदेश की तामिला कराने का निर्देश दिया है. डीएम ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत बेतिया व बगहा एसपी की ओर से सभी शातिरों के विरुद्ध भेजे गए प्रस्ताव को लेकर आदेश निर्गत किया है. दोनों एसपी को दिए गए आदेश के आलोक में सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. ताकि चुनाव के दौरान शातिर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हो सके.
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