Begusarai News: बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ तथा अभेद्य बनाने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है. इस कड़े आदेश के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) बरौनी रिफाइनरी परिसर एवं उसके चारों ओर दो किलोमीटर की परिधि को तत्काल प्रभाव से "नो ड्रोन जोन" घोषित किया गया है.
गृह मंत्रालय की एसओपी लागू
बेगूसराय के प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह आदेश आइओसीएल बरौनी रिफाइनरी के मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) के विशेष अनुरोध तथा जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में जारी किया गया है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गैर-पारंपरिक हवाई खतरों से सुरक्षा संबंधी जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप ही रिफाइनरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह बड़ी कार्रवाई की गयी है.
इन हवाई वस्तुओं पर रोक
बेगूसराय जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन एवं यूएवी, पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर, पावर्ड हैंग ग्लाइडर, माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट तथा हॉट एयर बैलून सहित किसी भी प्रकार की गैर-पारंपरिक हवाई वस्तु के उड़ान संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से चाक-चौबंद कर दिया गया है.
ड्रोन मार गिराने के आदेश
बेगूसराय के इस संवेदनशील आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा राष्ट्रविरोधी तत्व इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो रिफाइनरी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ने वाले किसी भी अनधिकृत ड्रोन को निष्क्रिय करने (सूट डाउन) के लिए अधिकृत होंगे. यह सख्त आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
कई थानों को मिले निर्देश
बेगूसराय में इस महत्वपूर्ण आदेश के शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु नगर, रिफाइनरी, बरौनी, सिंघौल, जीरोमाइल एवं चकिया थाना सहित संबंधित सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं. जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से पुरजोर अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र जारी इस सरकारी आदेश का पूर्णतः पालन करें तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन का संचालन न करें.
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