मारपीट मामले में न्यायालय ने दिया मुआवजा देने का आदेश

बेगूसराय(कोर्ट) : विपिन कुमार अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मारपीट मामले के आरोपी भगवानपुर थाना के बनवारीपुर निवासी मधुसूदन पासवान और राम कुमार पासवान को अंतर्गत धारा 323 34 भादवि में दोषी पाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा के तहत डांट फटकार कर रिहा कर दिया और दोनों आरोपित को मुआवजा के रूप में 3000 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 22, 2017 12:41 AM

बेगूसराय(कोर्ट) : विपिन कुमार अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मारपीट मामले के आरोपी भगवानपुर थाना के बनवारीपुर निवासी मधुसूदन पासवान और राम कुमार पासवान को अंतर्गत धारा 323 34 भादवि में दोषी पाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा के तहत डांट फटकार कर रिहा कर दिया और दोनों आरोपित को मुआवजा के रूप में 3000 इस मुकदमा के सूचिका ग्रामीण गांगों पासवान की पत्नी गीता देवी व सूचिका की गोतनी चंपा देवी को मुआवजा 5000 अदा करने का आदेश दिया.

जिस आदेश के आलोक में दोनों आरोपित ने 5000 मुआवजा जमा कर दिया जो मुआवजा चंपा देवी और गीता देवी किसी भी दिन न्यायालय में आकर इस राशि को प्राप्त कर सकती है. एक दूसरे मामले में आरोपित बरौनी थाना के पिपरा देवस निवासी खुशदिल राय को अंतर्गत धारा 341 323, 337 भादवि में दोषी पाकर न्यायालय ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा के तहत रिहा कर दिया .

और आरोपित को 5000 मुआवजा सूचक ग्रामीण भूना राय के पुत्र ललन राय को देने का आदेश दिया. आदेश के आलोक में आरोपित ने मुआवजा की राशि न्यायालय में 5000 जमा कर दिया है जो मुआवजा राशि ललन राय न्यायालय में आकर कभी भी प्राप्त कर सकते हैं.