आर्म्स एक्ट में मिली तीन साल की सजा
बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी अमित आनंद ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित बलिया थाने के बालाचक निवासी रविंद्र यादव उर्फ रब्बो, डीलन यादव को आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीओ नागेश्वर मणि साह ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
June 23, 2016 7:45 AM
बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी अमित आनंद ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित बलिया थाने के बालाचक निवासी रविंद्र यादव उर्फ रब्बो, डीलन यादव को आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीओ नागेश्वर मणि साह ने छह गवाहों की गवाही करायी.
आरोपित पर आरोप है कि 20 नवंबर 2006 को 2.30 बजे दिन में तत्कालीन थानाध्यक्ष बलिया के सूचक अशोक कुमार सिंह के द्वारा तलाशी के क्रम में एक लोडेड देशी पिस्तौल के साथ पकड़े गये. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बलिया थाना कांड संख्या 206/06 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है.
ये भी पढ़ें...
January 15, 2026 9:45 PM
January 15, 2026 9:44 PM
January 15, 2026 9:43 PM
January 15, 2026 9:41 PM
January 15, 2026 9:38 PM
January 15, 2026 9:36 PM
January 15, 2026 9:35 PM
January 15, 2026 9:34 PM
January 15, 2026 9:33 PM
January 14, 2026 10:14 PM
