मारपीट में दोषी को डांट फटकार कर किया रिहा
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश तृतीय ने मारपीट मामले के आरोपित नावकोठी थाने के चक्का निवासी राम कुमार महतो और रामजीवन सिंह को दोषी पाकर परीविक्षा अधिनियम की धारा 3 में रिहा कर दिया. आरोपितों पर आरोप है कि 15 जुलाई, 2010 को चक्का में ग्रामीण सूचक परामानंद पासवान के […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
September 3, 2015 7:27 AM
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश तृतीय ने मारपीट मामले के आरोपित नावकोठी थाने के चक्का निवासी राम कुमार महतो और रामजीवन सिंह को दोषी पाकर परीविक्षा अधिनियम की धारा 3 में रिहा कर दिया.
आरोपितों पर आरोप है कि 15 जुलाई, 2010 को चक्का में ग्रामीण सूचक परामानंद पासवान के साथ गाली-गलौज सूचक शब्द ये किया तथा ईंट से सिर पर मार कर जख्मी कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने अनुसूचित जाति थाना कांड संख्या 173/10 के तहत करायी थी.
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