प्राणघातक हमला मामले के आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बखरी थाना के शकरपुरा निवासी मोती दास, अमित तांती व रामेश्वर दास को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 26 मई, 2012 को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 2, 2015 7:02 PM

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बखरी थाना के शकरपुरा निवासी मोती दास, अमित तांती व रामेश्वर दास को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 26 मई, 2012 को पांच बजे शाम में ग्रामीण सूचक चंदन कुमार के साथ जान मारने की नीयत से मारपीट की. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बखरी थाना कांड संख्या-196/12 तहत दर्ज करायी है.