प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम ओमप्रकाश तृतीय ने प्राणघातक हमले के आरोपित तेघड़ा थाने के बरौनी एक निवासी रंजन सिंह, राजीव सिंह, फोदार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. उन्होंने न्यायालय के समक्ष घटना का समर्थन नहीं किया. […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
December 23, 2014 7:01 PM
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम ओमप्रकाश तृतीय ने प्राणघातक हमले के आरोपित तेघड़ा थाने के बरौनी एक निवासी रंजन सिंह, राजीव सिंह, फोदार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. उन्होंने न्यायालय के समक्ष घटना का समर्थन नहीं किया. आरोपितों पर आरोप था कि 13 जनवरी, 2011 को दो बजे दिन में ग्रामीण सूचक देव प्रसाद सिंह पर प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था.
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