ठगी मामले में जमानत नामंजूर
बेगूसराय (कोर्ट). मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह ने ठगी, धोखाधड़ी मामले के आरोपित खगडि़या जिले के पीरनगर निवासी पप्पू कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी.आरोपित पर आरोप है कि 13 फरवरी, 2014 को सूचक बरौनी थाने के बीहट निवासी चुनचुन राय से मैजिक गाड़ी देने के नाम पर एक लाख, 30 हजार रुपये […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
November 25, 2014 6:02 PM
बेगूसराय (कोर्ट). मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह ने ठगी, धोखाधड़ी मामले के आरोपित खगडि़या जिले के पीरनगर निवासी पप्पू कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी.आरोपित पर आरोप है कि 13 फरवरी, 2014 को सूचक बरौनी थाने के बीहट निवासी चुनचुन राय से मैजिक गाड़ी देने के नाम पर एक लाख, 30 हजार रुपये ले लिया और गाड़ी भी नहीं दी और न ही पैसा वापस किया. घटना की प्राथमिकी बरौनी थाने में कांड संख्या-166/14 के तहत दर्ज करायी गयी है.
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