हॉल्डिंग टैक्स जमा करना अनिवार्य, कार्यपालक पदाधिकारी
हॉल्डिंग टैक्स जमा करना अनिवार्य, कार्यपालक पदाधिकारी
अमरपुर. नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सभी हॉल्डिंग धारकों को समय पर हॉल्डिंग टैक्स जमा करना अनिवार्य है. इसी प्रकार नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनवाना एवं जो हॉल्डिंग धारक नया मकान निर्माण कर रहे हैं, उन्हें नगर पंचायत कार्यालय से नक्शा पास कराना आवश्यक है. यह जानकारी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अनुराग कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त हॉल्डिंग टैक्स जमा करने पर बिहार सरकार के निर्देशानुसार 100 प्रतिशत ब्याज माफी की सुविधा उपलब्ध है. नगर पंचायत प्रशासन द्वारा सभी हॉल्डिंग धारकों और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि सभी लोग इस योजना का लाभ समय पर उठा सकें. वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र के किसी भी दुकानदार या हॉल्डिंग धारक द्वारा बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य किए जाने या बिना ट्रेड लाइसेंस व्यापार संचालित करने पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी.
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