धोरैया. अवैध रूप से टोका फंसाकर बिजली चोरी किये जाने के आरोप में आपूर्ति प्रशाखा धोरैया के कनीय अभियंता रवि रंजन कुमार ने धोरैया थाना में पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जुर्माना की राशि निर्धारित की है. इसमें धरहरा गांव के दिलीप दास पर 26797, श्रीकांत दास पर 17840, दीपक दास पर 4602, मनोज दास पर 10950 तथा शंकर राय पर 6108 का जुर्माना निर्धारित किया गया है.
पांच लोगों के विरुद्ध दर्ज करायी गयी प्राथमिकी
अवैध रूप से टोका फंसाकर बिजली चोरी किये जाने के आरोप में आपूर्ति प्रशाखा धोरैया के कनीय अभियंता रवि रंजन कुमार ने धोरैया थाना में पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जुर्माना की राशि निर्धारित की है.
