नेताओं को अवैध फ्लैक्स लगाकर चेहरा चमकाना पड़ेगा महंगा, होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने दिया निर्देश, रखी जा रही नजर

जिला प्रशासन ने दिया निर्देश, रखी जा रही नजर औरंगाबाद शहर. अब नेता जी या अन्य कोई भी संगठन अपनी चमक बढ़ाने के लिए सरकारी होर्डिंग्स का सहारा लेंगे तो शोहरत पाने की यह हसरत उन्हें भारी पड़ने वाली है. जिला प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि बिना अनुमति सरकारी होर्डिंग्स पर फ्लैक्स चिपकाना पूरी तरह अवैध है और ऐसा करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. दरअसल, जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा विभागीय निर्देशानुसार जिले के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग्स लगाये गये हैं. इन होर्डिंग्स पर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी देने वाले फ्लैक्स चस्पा किए गए हैं, ताकि आमलोगों तक योजनाओं की जानकारी सरलता से पहुंच सके. हालांकि, हाल के दिनों में यह पाया गया है कि कुछ शरारती एवं असामाजिक तत्वों द्वारा इन होर्डिंग्स पर लगे फ्लैक्स को फाड़ा जा रहा है. कई स्थानों पर होर्डिंग्स को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और कई जगहों पर होर्डिंग्स की चोरी भी कर ली जाती है. सबसे गंभीर तथ्य यह है कि बिना पूर्व अनुमति अन्य विभागों तथा कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन सरकारी होर्डिंग्स पर अपना फ्लैक्स चस्पाया जा रहा है. जबकि यह पूर्णतः प्रतिबंधित है और किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा. इस संबंध में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रत्ना प्रियदर्शनी ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां पूर्णतः अवैध एवं अस्वीकार्य है. सरकारी होर्डिंग्स को क्षति पहुंचाना, चोरी करना अथवा बिना अनुमति किसी भी प्रकार का फ्लैक्स लगाना सख्त वर्जित है. यह न केवल सरकारी कार्य में बाधा है बल्कि जनहित से जुड़े अभियानों को भी प्रभावित करने जैसा है. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया है और दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों अथवा संगठनों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जायेगी. जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने आमलोगों से अपील की है कि वे सरकारी होर्डिंग्स की सुरक्षा में सहयोग करें. यदि किसी को इस प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी हो तो वह इसकी सूचना तुरंत जिला जनसंपर्क कार्यालय अथवा जिला प्रशासन को दें. सरकारी प्रचार सामग्री को क्षति पहुंचाने, चोरी करने या बिना अनुमति किसी भी अन्य संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा फ्लैक्स लगाने की अनुमति नहीं है. ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जोयेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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By SUDHIR KUMAR SINGH

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