ओबरा. डीएम श्रीकांत शास्त्री द्वारा ओबरा प्रखंड के बभनडीहा पंचायत अंतर्गत खरांटी गांव में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित राजस्व विभाग आपके द्वार अभियान के तहत विशेष शिविर का निरीक्षण किया गया. राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में भूमि संबंधी अभिलेखों में विद्यमान त्रुटियों के त्वरित निराकरण तथा आमजन को पारदर्शी, सुलभ एवं जवाबदेह राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्व विभाग आपके द्वार अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक जिले के सभी अंचलों के पंचायत स्तर पर संचालित किया जायेगा, जिसके माध्यम से आम नागरिकों को ग्राम व वार्ड स्तर पर ही राजस्व संबंधित समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराया जायेगा. अभियान के क्रम में राजस्व विभाग की नामित टीम घर-घर जाकर भूमि संबंधी समस्याओं का आवेदन प्राप्त करेगी. निरीक्षण में डीएम ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाये तथा आमजन को अनावश्यक रूप से अंचल कार्यालय अथवा जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े. उन्होंने कहा कि अभियान का मूल उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर ही राजस्व सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना है. सभी अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं संबंधित पदाधिकारी इसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें. इस अभियान से ग्रामीण जनता को समयबद्ध, पारदर्शी एवं जवाबदेह राजस्व सेवाएं प्राप्त होंगी और उनके भूमि संबंधित मामलों का स्थानीय स्तर पर ही समाधान संभव हो सकेगा.
दावा आपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में डीएम ने ग्रामीणों से किया संवाद
ओबरा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम श्रीकांत शास्त्री द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत ओबरा प्रखंड के खरांटी ग्राम का भ्रमण किया गया. उन्होंने प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से संबंधित दावा एवं आपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया. डीएम ने कहा कि जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र (हाउस टू हाउस सर्वे फॉर्म) पूर्ण नहीं किया गया है, उन्हें किसी प्रकार की अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. एक अगस्त से एक सितंबर तक दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने के लिए विशेष अवधि निर्धारित की गयी है. इस अवधि में कोई भी पात्र नागरिक आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है. डीएम ने इस अवसर पर सभी बीएलओ एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मतदाताओं को निर्धारित अवधि के भीतर दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने हेतु अधिक से अधिक जागरूक करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक सूची में दर्ज हो.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
