चुनाव में सामानों के लिए रेट चार्ट तैयार, प्रत्याशियों को रखनी होगी जानकारी
बैठक में निर्वाचन कार्यों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं आचार संहिता के पालन की अनिवार्यता पर बल दिया गया
औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभागार में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. बैठक में निर्वाचन कार्यों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं आचार संहिता के पालन की अनिवार्यता पर बल दिया गया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को भयमुक्त, पारदर्शी एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें सभी दलों का सहयोग आवश्यक है. इसी क्रम में एक अगस्त से 18 सितंबर तक औरंगाबाद जिले के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम विलोपन तथा संशोधन हेतु प्राप्त आवेदनों की वर्तमान स्थिति भी जारी की गयी. इस अवधि में 67,013 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें 52,230 आवेदन पत्र फॉर्म -6 के अंतर्गत नये मतदाताओं के नामांकन के लिए दर्ज किये गये. 3433 आवेदन फॉर्म -7 के अंतर्गत नाम विलोपन के लिए 11,350 आवेदन फॉर्म -8 के अंतर्गत संशोधन से संबंधित प्राप्त हुए, जबकि फॉर्म -6ए के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ. गोह विधानसभा क्षेत्र से 12,110, ओबरा से 12,760, नबीनगर से 9,427, कुटुंबा से 9,892, औरंगाबाद से 11,447 तथा रफीगंज से 11,368 आवेदन प्राप्त हुए. इस प्रकार जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त कुल 67,013 आवेदनों की प्रक्रिया जारी है और जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के पूर्व मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके. साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 17(1) के आलोक में निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में प्रचलित दर के आधार पर प्रत्याशियों के व्यय की जांच हेतु वस्तुओं का रेट चार्ट तैयार कर जारी किया गया है. इसमें पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, फ्लैक्स प्रिंटिंग, लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम, वाहन किराया, सभा और जुलूस आयोजन में प्रयुक्त कुर्सी, टेंट, जनरेटर आदि के साथ-साथ प्रचार सामग्री जैसे पम्पलेट, पर्चा, झंडा, कैप और टी-शर्ट की लागत भी शामिल है. यह रेट चार्ट अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत व्यय लेखे की जांच में मानक के रूप में प्रयोग किया जाएगा जिससे निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय ढंग से सम्पन्न हो सके..इस मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी मो गजाली सहित अन्य पदाधिकारी एवं सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
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