जनहित मामलों के निबटारे के लिए स्थायी लोक अदालत सशक्त माध्यम : प्रधान जिला जज
आमलोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैठक हुइ
आमलोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हुई बैठक औरंगाबाद शहर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार की अध्यक्षता में स्थायी लोक अदालत में जनहित से संबंधित मामलों के निस्तारण में गति लाने तथा आमलोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैठक हुइ हुई. इसमें स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सेवानिवृत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक राज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल उपस्थित रहीं. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकारण अधिनियम की धारा-22बी के तहत स्थायी लोक अदालत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं औरंगाबाद जिला में स्थापित है, जिसके अंतर्गत वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन सेवा, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा, किसी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रौशनी या पानी की आपूर्ति, लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली, अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा, बीमा सेवा, मनरेगा, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान, आवास और भू-संपदा सेवा और किसी ऐसी सेवा को शामिल किया गया है जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जो भी स्थिति हो, लोकहित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा में घोषित किया गया है उससे संबंधित मामले को प्रमुखता से देखा जा रहा है. औरंगाबाद जिला के अधिक से अधिक लोगों को उपरोक्त सेवाओं का लाभ प्राप्त हो तथा स्थायी लोक अदालत का और प्रभावी क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में इसकी भूमिका से अधिक से अधिक लोग फायदा उठायें, इसको लेकर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर बल दिया गया. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष तथा सेवानिवृत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक राज ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर ही कई प्रकार के मामलों को स्थायी लोक अदालत के तहत देखा जा है. परंतु जनजागरूकता तथा जानकारी के अभाव में कई लोग इस प्रकार की सेवाओं से वंचित हैं, जिन्हें स्थायी लोक अदालत के तहत लाना आवश्यक है और इसके लिए कई स्तरों से प्रयास किया जा रहा है. इसके अंतर्गत नगर पर्षद स्थित वार्ड पार्षदों के साथ बैठक भी आयोजित करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि वार्ड अंतर्गत समस्याओं का निराकरण स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके. इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने कहा कि कई प्रकार के जनहितकारी मामलों के स्थायी समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत निरंतर अपना कार्य कर रहा है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कई स्तरों से इसका प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है जिससे कि जिला के लोगों को स्थायी लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो. सचिव ने जिले के लोगों से अपील भी की गयी है कि जनोपयोगी सेवाओं के लाभ के लिए स्थायी लोक अदालत सर्वसुलभ है और जिलावासी इसका लाभ उठायें.
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