Aurangabad News : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम की अदालत ने नवीनगर थाना कांड संख्या-27/23, एसटीआर-27/25 एवं 48/26 में सुनवाई करते हुए हत्या के मामले के एकमात्र काराधीन अभियुक्त नवीनगर निवासी अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 7 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की है.
सात गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
अपर लोक अभियोजक (एपीपी) राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि अभियुक्त 9 सितंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है. उसे उच्च न्यायालय से भी जमानत नहीं मिली थी. मामले में 24 नवंबर 2024 को आरोप गठित किए गए थे. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया.
संपत्ति विवाद में हुई थी गोली मारकर हत्या
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले की प्राथमिकी मृतक सज्जन कुमार की पत्नी ने नवीनगर थाना में दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार 16 जनवरी 2023 की रात करीब 8:30 बजे वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थीं, जबकि उनके पति सज्जन कुमार चौकी पर बैठकर खैनी बेच रहे थे. इसी दौरान उनके सौतेले भसुर अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता वहां पहुंचे और श्राद्ध में हुए खर्च तथा संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद करने लगे.
तीन गोलियां मारकर की थी हत्या
प्राथमिकी के अनुसार विवाद के दौरान आरोपित ने अपने झोले से पिस्तौल निकालकर सज्जन कुमार पर तीन गोलियां चला दीं. गोली लगने के बाद सज्जन कुमार जान बचाने के लिए घर की ओर भागे, लेकिन सीढ़ी पर बेहोश होकर गिर पड़े. परिजन और स्थानीय लोगों ने उन्हें रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
