Aurangabad News : जानलेवा हमले में चार अभियुक्त दोषी करार

Aurangabad News:ढकुरार निवासी प्राथमिकी सूचक राजेंद्र सिंह ने अभियुक्तों के खिलाफ एक मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी

By Prabhat Khabar News Desk | February 20, 2025 10:21 PM

औरंगाबाद शहर.

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे चार आंनद भूषण ने रफीगंज थाना कांड संख्या 72/17, सेशन ट्रायल संख्या-190/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए ढकुरार गांव निवासी चार अभियुक्त उपेंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, अरविंद सिंह और शिशु सिंह को भादंवि की धारा 323, 307 के तहत दोषी ठहराया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 27 फरवरी को निर्धारित की गयी है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि ढकुरार निवासी प्राथमिकी सूचक राजेंद्र सिंह ने अभियुक्तों के खिलाफ एक मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि 30 अप्रैल 2017 की दोपहर में अपने पोते के साथ घर के दरवाजे पर बैठा था. तभी हथियार से लैस होकर अभियुक्तों ने हमला कर दिया और मेरे पोते के सिर पर हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. उसे बचाने आए पुत्र को भी जख्मी कर दिया. शोर सुनकर गांव वालों के आने के बाद अभियुक्त चले गये. उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और न्याय के लिए थाना में आवेदन दिया था.

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