अरवल (ग्रामीण) : स्थानीय व्यवहार न्यायालय अवस्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक राज के न्यायालय में नगर पर्षद अध्यक्ष, सीओ सहित छह व्यक्तियों पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया. सुनवाई पश्चात न्यायालय ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया. इसके आलोक में अरवल थाना कांड सं 106/17 […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
अरवल (ग्रामीण) : स्थानीय व्यवहार न्यायालय अवस्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक राज के न्यायालय में नगर पर्षद अध्यक्ष, सीओ सहित छह व्यक्तियों पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया. सुनवाई पश्चात न्यायालय ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया. इसके आलोक में अरवल थाना कांड सं 106/17 दर्ज किया गया तथा अनुसंधान किया जा रहा है. सूचक विजय कुमार सिंह ने बताया कि नप अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सीओ आलोक दिव्या,
अंचल निरीक्षक रामानंद पासवान व शिवमंगल प्रसाद सहित छह व्यक्तियों ने उनके मकान के हड़पने की नीयत से डिमांड में हेरफेर कर जाली कागजात तैयार किया.
उन्होंने बताया कि अभियुक्त लोकसेवक होते हुए परिवादी को क्षति व अपहानीकारित करने के आशय से अशुद्ध लोक दस्तावेज की कूट-रचना की तथा अापराधिक षड्यंत्र के तहत अन्य अभियुक्त के पक्ष में मिथ्या साक्ष्य गढ़े ताकि उनकी संपत्ति का समहरण अशुद्ध अभिलेख से की जा सके. अनुसंधानकर्ता ने बताया कि अनुसंधान पश्चात अवश्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी.