आर्म्स एक्ट के मामलों में चलाएं स्पीडी ट्राॅयल : डीआइजी

समाहरणालय सभागार में आयुक्त एवं उपमहानिरीक्षक ने की संयुक्त समीक्षा बैठक

आरा.

आयुक्त, पटना प्रमंडल एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक शाहाबाद ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से समाहरणालय सभागार में समीक्षात्मक बैठक की. इसमें समीक्षा के क्रम में पुलिस महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र नवीन चंद्र झा ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज वैसे सभी मामले जो छह महीना से ज्यादा अवधि से लंबित हैं, उन्हें त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश दिया. साथ ही भविष्य में एससी-एसटी एक्ट के प्रावधान के अनुसार दो माह के अंदर सभी दर्ज मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत सुपरविजन के लिए मामले को लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया. वहीं, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामलों का स्पीडी ट्राॅयल कर निष्पादन करने को कहा और जितने भी एनबीडब्ल्यू के मामले हैं, उन्हें दो माह के अंदर निष्पादन करने काे कहा. डीआइजी ने बालू, शराब और भू- माफियाओं को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध सीसीए की कार्रवाई का प्रस्ताव जिला दंडाधिकारी को ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश एसपी भोजपुर एवं बक्सर को दिया. वहीं, सभी थानाध्यक्षों को क्राइम हॉटस्पॉट को चिह्नित करते हुए उस क्षेत्र में अद्यतन गश्ती चार्ट तैयार कर सघन गश्ती करने का निर्देश दिया. जबकि हर्ष फायरिंग के मामले में दोषी को चिह्नित करते हुए विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने भू-समाधान के मद्देनजर सभी थानाध्यक्ष को शनिवारीय बैठक में संबंधित अंचल अधिकारी के साथ अनिवार्य रूप से बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया और साइबर क्राइम एवम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से संबंधित अपराध नियंत्रण करने का निर्देश भी दिया वहीं दूसरी ओर आयुक्त, पटना प्रमंडल मयंक वरवडे के द्वारा समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम निरोधात्मक कार्रवाई यथा सीसीए 3 (3) एवं 12(2) में प्राप्त प्रस्ताव/ मामलों की समीक्षा की गई. अपराध नियंत्रण हेतु शहरी क्षेत्रों में अधिस्थापित सीसीटीवी कैमरों के वर्तमान स्थिति की समीक्षा की एवं सतत निगरानी हेतु आवश्यक निर्देश दिया. उन्होने जिलांतर्गत नीलाम पत्रवाद की समीक्षा के क्रम में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन नीलाम पत्र वाद की सुनवाई हेतु दिन निर्धारित करने का निर्देश दिया.

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By Prabhat Khabar News Desk

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