छेड़खानी के मामले में दोषी को एक वर्ष की सजा

उदवंतनगर में 26 जनवरी, 2021 में हुई थी घटना

आरा.

लड़की के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को दोषी जितेंद्र यादव को एक वर्ष के कारावास व कुल 10 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से पाॅस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 26 जनवरी, 2021 को उदवंतनगर थाना क्षेत्र के एक लड़की स्कूल से घर जा रही थी.

जब उदवंतनगर बाजार के पास पहुंची तो उसके गांव के एक लड़का होटल में चलने को कहकर उसके साथ हाथापाई करने लगा. इसका विरोध करने पर वह भागा. घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पीड़िता के साथ छेड़खानी करने का दोषी पाते हुए जितेंद्र यादव को उक्त सजा सुनाई.

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Author: DEVENDRA DUBEY

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