नये कानून के तहत जिले के चरपोखरी थाने में लूटकांड का मामला हुआ दर्ज, आरोपित गिरफ्तार

एसपी के निर्देश पर नये आपराधिक कानून को लेकर थानों में हुई गोष्ठी

आरा/चरपोखरी.

देश भर में एक जुलाई से नये आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं. इस संबंध में पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार यादव के निर्देश पर जिले के सभी थानों में गोष्ठी आयोजित की गयी. गोष्ठी के माध्यम से आम नागरिकों को नये आपराधिक कानून से महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं महिला व बच्चों से संबंधित विशेष प्रावधानों से अवगत कराया गया. इस संबंध में एसपी का कहना है कि नये कानून काे सख्ती से लागू किया जायेगा. साथ ही भोजपुर पुलिस इसके प्रति कटिबद्ध है. वहीं नये कानून के तहत भोजपुर में पहली एफआइआर चरपोखरी थाने में दर्ज की गयी है. जिसकी कांड संख्या 149-24 है.मामला चरपोखरी थाना का है, जहां क्षेत्र के प्रीतमपुर चक के समीप बाइक सवार बदमाशों ने लूटकांड की घटना को अंजाम दिया है. घटना रविवार की देर रात की है. इस मामले में पीड़ित चौरी थाना के अकोड़ा गांव निवासी नंदगोपाल राम के पुत्र सुरेश राम के बयान पर सोमवार को चरपोखरी थाने में एफआइआर दर्ज करवायी, जहां नये आपराधिक कानून के तहत धारा 309 (6) के तहत मारपीट कर लूट किये जाने का मामला दर्ज हुआ. मामले में एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है. पीड़ित ने बताया कि रविवार की रात गड़हनी से अपने भाई सुभाष राम और भतीजा लालमोहर राम के साथ बाइक से घर जा रहा था. इसी बीच प्रीतमपुर चक के समीप बाइक सवार दो बदमाशों ने मेरी बाइक में धक्का मार गिरा दिया. इसके बाद हमलोगों के साथ मारपीट करते हुए पॉकेट में रखे 50 हजार नकदी लेकर फरार हो गये. हालांकि हल्ला-गुल्ला के कारण मेरी बाइक छोड़ फरार हो गये. इस संबंध में थानाध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि उक्त मामले में दो लोगों को आरोपित बनाया, जिसमें प्रीतमपुर निवासी सुरेंद्र सिंह के पुत्र धर्मेंद्र सिंह तथा दूसरा उदितनारायण सिंह के पुत्र अजय सिंह शामिल है. इसमें एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है. नये कानून अधिनियम के तहत धारा 394 के बदले 309 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

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By Prabhat Khabar News Desk

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