अररिया. न्यायमंडल अररिया के सीजेएम अमरेंद्र प्रसाद की अदालत ने छह वर्ष पुराने गाली-गलौज कर मारपीट करने सहित घायल करने का मामला प्रमाणित होने पर एक व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा सुनायी है. सजा के अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष की सजा भुगतनी होगी. जबकि अन्य नौ लोगों को डांट फटकार लगायी गयी. सजा पाने वाला जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के बलुआ गांव का रहने वाला मो जैक बताया जा रहा है. जबकि डॉट फटकार कर छोड़े जाने वालों में मीर मतीन, मीर गुलज़ार, मीर जफर, मीर दानिश, मीर सफर, बीवी मोहरमी, बीवी हुस्न आरा, बीवी बेचनी व बीवी परवीन शामिल है. सभी लोग एक ही गांव बलुआ के रहने वाले हैं. बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो गालिब हुसैन ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी थी.
मारपीट मामले में मिली तीन साल की सजा
छह वर्ष पुराने मामले में सुनायी सजा
