मतदान केंद्र पर जाकर जरूर करें वोट

शत-प्रतिशत मतदाताओं के बीच करें मतदाता पर्ची वितरित

अररिया. विधानसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जिले के शत-प्रतिशत मतदाताओं के बीच मतदाता पर्ची का वितरण सुनिश्चित कराने को लेकर जरूरी पहल की जा रही है. जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता पर्ची का वितरण एक साथ किया जा रहा है. ताकि पंजीकृत मतदाताओं को ससमय मतदाता सूची से जुड़ी अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके. इससे उन्हें मतदान करने में सहूलियत होगी. मतदाता पर्ची पर मतदाता का नाम, बूथ संख्या, मतदान केंद्र का पता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी अंकित होती है. इसकी मदद से मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने आसानी होगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार ने सभी बीएलओ को ससमय शत प्रतिशत मतदाता पर्ची का वितरण सुनिश्चित कराने के लिये निर्देशित किया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में बढ़-चढ़ कर अपने मताधिकार के प्रयोग की अपील की है.

आयोग ने जारी की वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची

अररिया. विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग के लिए मतदाताओं का व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है् मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही उन्हें मतदान की अनुमति प्रदान की जायेगी. मतदाताओं को अपना व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं. वैसे मतदाता जिन्हें फोटो युक्त वोटर आई कार्ड प्राप्त है. वे इसका उपयोग मतदान केंद्र पर अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिये इसका उपयोग कर सकते हैं. वहीं वैसे मतदाता जिन्हें किसी कारणवश फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र प्राप्त नहीं हो सका है. ऐसे मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने फोटो युक्त वैकल्पिक दस्तावेजों का कई विकल्प उपलब्ध कराया है. ताकि वे इसके माध्यम से मतदान केंद्र पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी पहचान सुनिश्चित कराते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. ऐसे वैकल्पिक दस्तावेजों में मतदाता का आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाक घर द्वारा उपलब्ध कराया गया फोटोयुक्त पासबुक, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, केंद्र व राज्य सरकार या किसी लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों के माध्यम से जारी सरकारी पहचान पत्र, यूडीआइडी कार्ड उक्त किसी भी दस्तावेज मतदान केंद्र पर संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सहजता पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है.

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