चार आरोपितों को मारपीट मामले में 01-01 वर्ष की हुई सजा

शुक्रवार को न्याय मंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार की अदालत ने मारपीट का मामला प्रमाणित होने पर महलगांव थाना क्षेत्र के धनगामा वार्ड 10 के निवासी 28 वर्षीय लक्ष्मण बहरदार, 30 वर्षीय अखिलेश बहरदार, 40 वर्षीय मिथिलेश बहरदार व प्रेम लाल बहरदार को विभिन्न धाराओं में 01-01 वर्ष की सजा सुनायी है.

अररिया. शुक्रवार को न्याय मंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार की अदालत ने मारपीट का मामला प्रमाणित होने पर महलगांव थाना क्षेत्र के धनगामा वार्ड 10 के निवासी 28 वर्षीय लक्ष्मण बहरदार, 30 वर्षीय अखिलेश बहरदार, 40 वर्षीय मिथिलेश बहरदार व प्रेम लाल बहरदार को विभिन्न धाराओं में 01-01 वर्ष की सजा सुनायी है. जानकारी देते एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि यह मुकदमा महलगांव थाना क्षेत्र के धनगामा वार्ड 10 के निवासी डोमन बहरदार ने किया है. आरोपियों के विरुद्ध जोकीहाट (महलगांव) थाना कांड संख्या- 124/2018 दर्ज किया गया था. न्यायालय के न्यायाधीश ने यह सजा एसटी 140/2021 में सुनाया है. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता केएन विश्वास ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी.

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By RAUSHAN BHAGAT

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