चार आरोपितों को मारपीट मामले में 01-01 वर्ष की हुई सजा

शुक्रवार को न्याय मंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार की अदालत ने मारपीट का मामला प्रमाणित होने पर महलगांव थाना क्षेत्र के धनगामा वार्ड 10 के निवासी 28 वर्षीय लक्ष्मण बहरदार, 30 वर्षीय अखिलेश बहरदार, 40 वर्षीय मिथिलेश बहरदार व प्रेम लाल बहरदार को विभिन्न धाराओं में 01-01 वर्ष की सजा सुनायी है.

अररिया. शुक्रवार को न्याय मंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार की अदालत ने मारपीट का मामला प्रमाणित होने पर महलगांव थाना क्षेत्र के धनगामा वार्ड 10 के निवासी 28 वर्षीय लक्ष्मण बहरदार, 30 वर्षीय अखिलेश बहरदार, 40 वर्षीय मिथिलेश बहरदार व प्रेम लाल बहरदार को विभिन्न धाराओं में 01-01 वर्ष की सजा सुनायी है. जानकारी देते एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि यह मुकदमा महलगांव थाना क्षेत्र के धनगामा वार्ड 10 के निवासी डोमन बहरदार ने किया है. आरोपियों के विरुद्ध जोकीहाट (महलगांव) थाना कांड संख्या- 124/2018 दर्ज किया गया था. न्यायालय के न्यायाधीश ने यह सजा एसटी 140/2021 में सुनाया है. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता केएन विश्वास ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: RAUSHAN BHAGAT

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >