बथनाहा. बथनाहा थाना परिसर में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने व बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए मंगलवार को 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम का मुख्य संदेश मैं कभी बाल-विवाह में शामिल नहीं रहूंगा रहा. बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष राजवीर कुमार साहू ने की. थानाध्यक्ष ने कहा कि कानूनन शादी की न्यूनतम उम्र लड़की के लिए 18 व लड़के के लिए 21 वर्ष है. बथनाहा क्षेत्र में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का संकल्प लेते हुए कहा गया कि इससे कम उम्र की बच्चियाें का विवाह करना गलत है. उन्होंने जोर दिया कि बाल विवाह रोकना समाज व प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है.
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