फ्लाइट में सेनेटाइजर ले जाने की मिली छूट, बोर्डिंग पास पर नहीं लगेगी मोहर

अब हवाई यात्रा (Air travel) करते समय एयरपोर्ट (Airport) पर बोर्डिंग पास में मोहर (stamp in boarding Pass ) लगवाने की झंझट नहीं रहेगी. विमानन सुरक्षा विनियामक बीसीएएस (BCAS) ने कहा कि हवाईअड्डों पर सीआईएसएफ (CISF) के कर्मी विमान में सवार होने से पूर्व जांच के दौरान किसी भी यात्री के बोर्डिंग पास पर अब मोहर नहीं लगाएंगे. यात्री अब उड़ान में अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सेनेटाइजर (sanitizer ) लेकर जा सकता है.

नयी दिल्ली: अब हवाई यात्रा करते समय एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास में मोहर लगवाने की झंझट नहीं रहेगी. विमानन सुरक्षा विनियामक बीसीएएस ने कहा कि हवाईअड्डों पर सीआईएसएफ के कर्मी विमान में सवार होने से पूर्व जांच के दौरान किसी भी यात्री के बोर्डिंग पास पर अब मोहर नहीं लगाएंगे. यात्री अब उड़ान में अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सेनेटाइजर लेकर जा सकता है. ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (बीसीएएस) ने अपने आदेश कहा कि हर हवाईअड्डा संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीईएससी क्षेत्र में उपयुक्त ऊंचाई पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हों, ताकि यात्री और उसके बोर्डिंग पास की पहचान रिकार्ड की जा सके. पीटीआई-भाषा के मुताबिक बीसीएएस ने इसके लिए आदेश दे दिये हैं.

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अबतक सीआईएसएफ के 13 से अधिक ऐसे कर्मी कोविड-19 संक्रमित पाये गये हैं जो दिल्ली, मुम्बई और अहमदाबाद हवाईअड्डों पर तैनात थे. बीसीएएस ने कहा कि यह आदेश कोविड-19 महामारी की स्थिति और उसे स्पर्श/सपंर्क के माध्यम से फैलने से रोकने के लिए उठाये जा रहे कदमों के तहत जारी किया गया है. दूसरे आदेश के तहत यह तय किया गया है कि विमान में सवार हो रहे यात्रियों को अपने हैंड बैग में या व्यक्तिगत रूप से अपने साथ 350 मिलीलीटर तक तरल हैंड सेनेटाइजर ले जाने दिया जाएगा. आम तौर पर 100 मिलीलीटर से अधिक तरल पदार्थ यात्रियों के हैंड बैग में ले जाने की इजाजत नहीं है.

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