Night Curfew In Punjab : दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी नाइट कफ्यू का एलान, टाइमिंग और पाबंदियों के बारे में जानें सबकुछ

Punjab Night Curfew कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों की रफ्तार को कम करने के उद्देश्य से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार एक्शन में आ गयी है. कोरोना के दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिहाज से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने बुधवार को अहम फैसला लेते हुए पंजाब में नाइट कफ्यू का एलान कर दिया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पंजाब के सभी इलाकों में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 7, 2021 3:46 PM

Punjab Night Curfew कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों की रफ्तार को कम करने के उद्देश्य से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार एक्शन में आ गयी है. कोरोना के दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिहाज से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने बुधवार को अहम फैसला लेते हुए पंजाब में नाइट कफ्यू का एलान कर दिया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पंजाब के सभी इलाकों में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

बता दें कि इससे पहले पंजाब के सिर्फ बारह जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गयी थी और यहां 10 अप्रैल तक इसे लागू किया गया था. हालांकि, अब कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब नाइट कफ्यू को पूरे राज्य में लागू करने का एलान किया गया है. इसको लेकर जारी किए आदेश के मुताबिक, इस दौरान राजनीतिक धरने-प्रदर्शन आदि पर भी रोक लगा दी गई है. इतना ही नहीं, यदि को नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा.

पाबंदियों के बारे यहां जानें सबकुछ

– प्रशासन को नाइट कर्फ्यू सख्ती से लागू करवाने के आदेश दिए गए हैं.

– सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

– विवाह अंतिम संस्कार व अन्य घरेलू समारोह के लिए इंडोर कार्यक्रमों में 50 व्यक्ति, आउटडोर कार्यक्रमों में 100 व्यक्तियों की संख्या सीमित की गयी है.

– मॉल्स के भीतर स्थित दुकानों के लिए नए निर्देश के मुताबिक, एक समय में शॉप में 10 से अधिक लोगों को प्रवेश वर्जित रहेगा.

– पूरे मॉल में एक बार में दो सौ से अधिक लोगों के प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी.

– सरकारी कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग 30 अप्रैल तक बंद.

– 30 अप्रैल तक सामाजिक सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक.

– स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षिक संस्थानों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश.

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