अवमानना मामले में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिट पिटिशन दायर करेंगे वकील प्रशांत भूषण

prashant bhushan news, supreme court, sc news : सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद जुर्माने का 1 रूपये जमा कर दिया है. प्रशांत भूषण ने कहा है कि उन्होंने जुर्माने की राशि को भर दिया है, लेकिन मैं इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल करूंगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 14, 2020 12:00 PM

Supreme court news : सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद जुर्माने का 1 रूपये जमा कर दिया है. प्रशांत भूषण ने कहा है कि उन्होंने जुर्माने की राशि को भर दिया है, लेकिन मैं इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल करूंगा.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जुर्माने की रकम भरने की अंतिम तारीख से एक दिन पहले प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंंचे. वे वहां पर 1 रूपया जमा कर दिए हैं. भूषण ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया है

सत्य निधि फंड बनाएंगे– प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार हरेक आवाज को चुप कराने में लगी है. हम इसके खिलाफ लड़ेंगे. लोगों को सरकार गिरफ्तार कर जेल भेज रही है, उनको कानूनी सहायता दिलाने के लिए सत्य निधि फंड बनाएंगे.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ भूषण के ट्वीट को लेकर उन पर एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया था. न्यायालय ने उन्हें जुर्माने की राशि 15 सितंबर तक जमा करने का निर्देश दिया था और कहा कि ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें तीन महीने की कैद की सजा और तीन साल तक वकालत करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है.

वहीं शनिवार को प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि उनकी याचिका संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (वाक और अभिव्यक्ति की आजादी) और 21 (जीवन का अधिकार) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर अमल के लिए दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि अवमानना के मूल मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक हक है और स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों से यह निकला है.

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Posted by : Avinish Kumar Mishra

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