कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरा देश तीन मई तक लॉकडाउन है. आज यानी 20 अप्रैल से उन स्थानों पर कुछ छूटें दी जा रही हैं जो संक्रमण के प्रभाव से मुक्त हैं. बीते हफ्ते पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि 20 अप्रैल तक एक-एक स्थान के हालात की समीक्षा करने के बाद जहां कुछ राहत देने की संभावना होगी वहां शर्तों के साथ छूट दी जाएगी. अब सरकार सोमवार से इस पर अमल करने जा रही है.
सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच लोगों की दिक्कतों को कुछ हद तक कम करने के लिए कुछ सेवाएं और कामकाज सुचारू करने के लिए अनुमति देने का फैसला लिया है. यह सेवाएं और गतिविधियां कोरोना संक्रमण से अप्रभावित इलाकों या न्यूनतम प्रभावित इलाकों में चल सकेंगी. बता दें कि पीएम मोदी ने देश में सबसे पहले 25 मार्च से 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी. यह अवधि 14 अप्रैल को समाप्त होनी थी जिसे इसी दिन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया. इसी दिन उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा इलाकों में थोड़ी राहत दी जाएगी.
Also Read: Coronavirus News Live Updates : देशभर में 519 की मौत, अमेरिका में हालात गंभीर, पिछले 24 घंटे में 1997 लोगों ने तोड़ा दमइसी बीच सरकार ने रविवार को ई-कॉमर्स कंपनियों पर लॉकडाउन की अवधि के दौरान उनके प्लैटफॉर्म से गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी. कई राज्यों ने अभी कोरोना संक्रमण के लगातार आ रहे नए मामले को देखते हुए इसमें किसी तरह की कोई रियायत फिलहाल नहीं देने का फैसला किया है. आइए देखते हैं, गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए निर्देशों के तहत किन-किन गतिवधियों की छूट दी गई है और किन पर अब भी पाबंदी लागू है.
लॉकडाउन में इन्हें मिली छूट– आयुष समेत सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं
– चुनिंदा वाणिज्यिक एवं निजी संस्थान
– अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति
– 50% तक की क्षमता के साथ आईटी और इस पर आधारित सेवाएं
– ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले उद्योग
– समय की पाबंदी के बिना किराना स्टोर जैसी दुकानें
– ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच और केबल सर्विसेज समेत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
– इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर्स, मोटर मैकेनिक्स और कारपेंटर्स आदि की सेवाएं
– सभी कृषि और बागवानी की गतिविधियां
– पशुपालन, मछली पकड़ने का काम
– अधिकतम 50% मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर जैसे पौधारोपण कार्य
– बैंक जैसे वित्तीय क्षेत्र के संस्थान
– मनरेगा के काम
– सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं
– राज्य के अंदर और बाहर सामानों की ढुलाई
– सरकारी और निजी क्षेत्र के चुनिंदा उद्योग/औद्योगिक संस्थान
– कंस्ट्रक्शन के चुनिंदा काम
– मेडिकल, पशु चिकित्सा और अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई समेत आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहनों का संचालन
– छूट की श्रेणी वाले लोगों को कार्य स्थल पर जाने की अनुमति
– केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालय
– सुरक्षा उद्देश्यों के अलावा ट्रेनों से आवाजाही, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों का संचालन, मेट्रो रेल सर्विस
– ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति
– स्वास्थ्य कारणों या निर्देशों के तहत अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा लोगों की एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही
– अनुमति प्राप्त सूची के इतर सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थान
– निर्देशों में अनुमति प्राप्त नहीं हो तो होटल, रेस्त्रां और ढाबों आदि का संचालन
– ऑटो रिक्शा और साइकल रिक्शा समेत सभी टैक्सियों का संचालन और ऐप बेस्ड कैब सर्विस
– सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार, ऑडोटॉरियम, असेंबली हॉल और ऐसे ही अन्य सामूहिक केंद्र
– सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शिक्षा/संस्कृति/समारोह और दूसरे किसी भी तरह के आयोजन
– अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों का शामिल होना
– सभी धर्मस्थल
