मास्क नहीं पहना तो गुजरात में जुर्माने के साथ कोरोना टेस्ट, दिल्ली में 2000 तो बिहार में 50 रुपया फाइन, पढ़ें अन्य राज्यों का हाल

दिल्ली (Delhi) में कोरोना संक्रमण (coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनना (Face mask) अनिवार्य कर दिया गया है. घर से निकलने पर और सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी है. नहीं पहनने पर जुर्माना का प्रावधान (Fime for not wearing mask) किया गया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना का प्रावधान है. दूसरे राज्यों में भी मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना देने का नियम बनाया गया है. वहीं गुजरात के अहमदबाद में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना के साथ कोरोना टेस्ट भी कराया जायेगा.

By Prabhat Khabar Print Desk | November 20, 2020 2:11 PM

दिल्ली में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. घर से निकलने पर और सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी है. नहीं पहनने पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना का प्रावधान है. दूसरे राज्यों में भी मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना देने का नियम बनाया गया है.वहीं गुजरात के अहमदबाद में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना के साथ कोरोना टेस्ट भी कराया जायेगा.

दिल्ली में 2000 जुर्माना

दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच बैठक बुलाई गयी और फैसला लिया गया की दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपये का आर्थिक दंड भरना पड़ेगा. हालांकि कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और कहा की जुर्माना की राशि कम होनी चाहिए. जबकि आज कई जगहों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्माना राशि वसूली गयी. दिल्ली में पहले मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान था.

गुजरात में मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना

अमहदाबाद में फिर से कोरोना से बढ़ते मामलों को लेकर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. नये नियम के मुताबिक यहां पर मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपया जुर्माना लगाया गया है. हालांकि पहले 500 रुपये जुर्माना का प्रावधान था पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया.

Also Read: Ayushman Bharat Yojana: क्या आपको पता है, देश में कितने आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं?

उत्तर प्रदेश में अधिकतम जुर्माना 500 रुपया

यूपी में बिना मास्क पहनने बाहर घूमने पर अधिकतम 500 रुपया जुर्माना देना पड़ता है. मास्क पहनने के नियम के मुताबिक पहली बार बिना मास्क के प़कड़े जाने पर 100 रुपया, दूसरी बार 100 रुपया और इसके बाद बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपया आर्थिक दंड देना प़ड़ता है.

मध्यप्रदेश में मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपया जुर्माना

मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा जारी कोरोना के नियमों के मुताबिक मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है. इतना ही नहीं जुर्माना भरने वाले को जदो मास्क फ्री में दिये जाते हैं.

बिहार में सबसे कम है जुर्माना

बिहार में मास्क नहीं पहनने पर अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे कम जुर्माना है. यहां पर मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपया जुर्माना भरना पड़ता है. यहां भी मध्यप्रदेश की तरह जुर्माना भरने वाले को दो मास्क मुफ्त में दिये जाते हैं.

Also Read: Sonia gandhi News: सोनिया गांधी की सेहत के लिए ठीक नहीं दिल्ली की हवा, डॉक्टरों की सलाह के बाद इन शहरों में हो सकती हैं शिफ्ट

राजस्थान में मास्क नहीं पहनने पर 500 जुर्माना

राजस्थान में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपया जुर्माना देना पड़ता है. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर 200 स लेकर 2000 रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया है.

Posted By: Pawan Singh

Next Article

Exit mobile version