बार बालाओं को छुआ तो खानी पड़ेगी जेल की हवा

मुंबई : डांस बार को लेकर महाराष्‍ट्र सरकार एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है जिसके तहत बार बालाओं को छूने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार डांस बार को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है. इस कानून के तहत यदि कोई बार बालाओं को छूता है […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 30, 2016 1:42 PM

मुंबई : डांस बार को लेकर महाराष्‍ट्र सरकार एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है जिसके तहत बार बालाओं को छूने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार डांस बार को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है. इस कानून के तहत यदि कोई बार बालाओं को छूता है तो उसे छह माह की सजा दी जाएगी. महाराष्‍ट्र सरकार के इस कानून के तहत य‍ह भी प्रवधान लाया जाएगा कि डांस बार रिहायशी इलाकों से दूर खोले जायें. ये बार स्कूल और धार्मिक स्थल से कम से कम एक किमी की दूरी के बाहर हो.

आपको बता दें कि पिछले दिनों मुंबई डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डांस बार में सीसीटीवी का लाइव फुटेज नहीं दिया जा सकता है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह डांस बार को लाइसेंस जारी करे. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि डांस स्टेज के आसपास 3 फीट की रेलिंग भी लगायी जाये. जिससे बार डांसरों और लोगों में दूरी बनी रहे.