न्यूनतम पेंशन अब 1,000

नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि योजना संगठन (इपीएफओ) ने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन संबंधी अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी. साथ ही कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपाय के तहत इपीएफ के लिए अधिकमत वेतन सीमा भी 15,000 रुपये कर दी गयी है. ये फैसले एक सितंबर से लागू होंगे. कर्मचारी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 29, 2014 7:39 AM
नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि योजना संगठन (इपीएफओ) ने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन संबंधी अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी. साथ ही कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपाय के तहत इपीएफ के लिए अधिकमत वेतन सीमा भी 15,000 रुपये कर दी गयी है. ये फैसले एक सितंबर से लागू होंगे.
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (इपीएस-95) में संशोधन का लाभ पांच लाख विधवा समेत 28 लाख पेंशनभोगियों को होगा, जिन्हें कम पेंशन मिलती है. अधिकतम वेतन सीमा बढ़ने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख कर्मचारी इपीएफओ के के दायरे में आ जायेंगे. अधिसूचना के मुताबिक, इपीएफओ की पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए एक सितंबर, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक मसिक न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये होगी. सरकार को इसे बनाये रखने के लिए भविष्य में नयी अधिसूचना जारी करनी होगी.
बीमा राशि 3,00,000
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान ने कहा कि इपीएफ से संबद्ध बीमा इडीएलआइ योजना के तहत बीमित राशि (पारिवारिक पेंशन) तीन लाख रुपये हो गयी है. अब इपीएफ के अंशधारक की मृत्यु पर उसके परिवार को 1.56 लाख की जगह 3.60 लाख रुपये मिलेंगे.
60 महीने के औसत वेतन पर तय होगी पेंशन
संशोधित योजना में पेंशनयोग्य वेतन सेवानिवृत्ति के 60 महीने पहले की अवधि के औसत मासिक वेतन के आधार पर तय होगा. अब तक यह पिछले 12 महीने के औसत मासिक वेतन पर आधारित था. पेंशन कोष में अधिक अंशदान का विकल्प चुननेवालों को एक सितंबर से छह माह के भीतर संशोधित विकल्प पेश करना होगा.

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