सुप्रीम कोर्ट में PFI सदस्य के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की हत्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के एक सदस्य की कथित संलिप्तता को लेकर उसके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 1, 2019 11:44 AM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की हत्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के एक सदस्य की कथित संलिप्तता को लेकर उसके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक पीठ ने असिम शरीफ की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने खिलाफ हत्या और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े आरोप तय करने को चुनौती दी थी.

गौरतलब है कि 16 अक्तूबर, 2016 को बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में आएसएस के कार्यकर्ता रुद्रेश की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गयी थी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) मामले की जांच कर रही है. मामले में शरीफ के अलावा, कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोपपत्र तैयार किये गये हैं.

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