सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार से कहा, खदान में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास पर्याप्त नहीं

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज मेघालय सरकार से कहा कि वह अवैध कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों को निकालने के लिए सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है. न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने मेघालय सरकार से पूछा कि इन लोगों को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 3, 2019 1:53 PM


नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने आज मेघालय सरकार से कहा कि वह अवैध कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों को निकालने के लिए सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है. न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने मेघालय सरकार से पूछा कि इन लोगों को निकालने में वह सफल क्यों नहीं रही.

राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने बचाव अभियान के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं और केंद्र भी उनकी सहायता कर रहा है. पीठ ने कहा, “हम संतुष्ट नहीं हैं. यह जीवन-मरण का सवाल है.” पीठ ने इन लोगों को निकालने के लिए शीघ्र कदम उठाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता आदित्य एन प्रसाद से केंद्र के विधि अधिकारी को बुलाने के लिए कहा ताकि उचित आदेश तत्काल दिया जा सके.

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पीठ आज दिन में भी इसकी सुनवाई जारी रखेगी. मेघालय के पूर्वी जयंतिया पर्वतीय जिले में पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित इस खदान में पास की लितेन नदी का पानी भर गया था जिसके बाद खदान में काम कर रहे मजदूर अंदर ही फंस गए थे.