Delhi Excise Policy Case : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया गया है. मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव को निचली अदालत से राहत मिली थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने सजा सुनाई. उन्होंने कहा कि सीबीआई हाई कोर्ट गई है.अगर वे निर्दोष हैं तो एक्साइज पॉलिसी में बदलाव क्यों किए गए और फिर पुरानी नीति क्यों लागू की गई? इससे साफ है कि घोटाला हुआ था. वीडियो में देखें बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा.
कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को आरोपमुक्त किया
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को न्यायिक जांच में बिल्कुल भी खरा नहीं उतरने वाला मामला आगे बढ़ाने के लिए 27 फरवरी को कड़ी फटकार लगाई. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को आबकारी नीति मामले में आरोपमुक्त कर दिया. मामले में आरोपमुक्त किये गए लोगों में के. कविता भी शामिल हैं.
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सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह द्वारा फैसला सुनाये जाने के कुछ घंटों बाद, सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसे चुनौती देते हुए अपील दायर की. निचली अदालत द्वारा जांच एजेंसी की कड़ी आलोचना किये जाने के जवाब में सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया या उन पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया.
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इस मामले ने अरविंद केजरीवाल को लगभग राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया था. कोर्ट के फैसले में ‘क्लीन चिट’ मिलने की खबर आते ही उन्होंने राहत महसूस की. आरोपमुक्त होने पर भावुक नजर आ रहे केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला स्वतंत्र भारत के इतिहास की ‘‘सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश’’ थी.
