Bokaro News : चास नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस संचालित आरओ वाटर प्लांट पर कार्रवाई की मांग

चास, चास नगर निगम के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ मिनरल वाटर प्लांट संचालन के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बावजूद निगम क्षेत्र के बाहर

चास, चास नगर निगम के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ मिनरल वाटर प्लांट संचालन के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बावजूद निगम क्षेत्र के बाहर के कुछ व्यक्ति बिना किसी वैध लाइसेंस के आरओ वाटर प्लांट का पानी बेच रहे हैं. मंगलवार निगम क्षेत्र के लाइसेंसधारी प्लांट संचालकों ने निगम कार्यालय में आवेदन देकर अवैध प्लांट संचालकों के विरोध करवाई की मांग की है. संचालकाें ने कहा कि इस अवैध गतिविधि के कारण नगर निगम से विधिवत लाइसेंस प्राप्त प्लांट संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा निगम के नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है. मौके निगम के नगर प्रबंधक राम श्रीवास्तव ने जांच कर करवाई करने का आश्वासन दिया. कहा कि चास नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस आरओ पेयजल बिक्री अवैध है. ऐसे संचालकों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम एवं उपविधियों के तहत जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक करवाई की जायेगी. कहा कि पहली बार पकड़े जाने पर अर्थदंड, पुनरावृत्ति की स्थिति में प्लांट सील करने एवं पानी परिवहन जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी. निगम प्रशासन द्वारा शीघ्र ही विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बिना लाइसेंस संचालित वाटर प्लांट एवं पानी आपूर्ति वाहनों की जांच की जायेगी. साथ ही नगर निगम क्षेत्र में पानी की बिक्री करने वाले सभी संचालकों से अपील है कि वे तत्काल अपना वैध लाइसेंस नगर निगम में प्रस्तुत करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे.

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By ANAND KUMAR UPADHYAY

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