ट्राइसाइकिल के लिए 22 आवेदनों को किया गया स्वीकृत
संबल योजना के तहत बैट्री चालित तिपहिया की स्क्रीनिंग समिति की बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई.
डीएम की अध्यक्षता में हुई संबल योजना की बैठक
सहरसा. संबल योजना के तहत बैट्री चालित तिपहिया की स्क्रीनिंग समिति की बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. जिसमें कुल 22 आवेदनों को स्वीकृति एवं एक आवेदनों को अस्वीकृत किया गया. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के संबल योजना के तहत चलंत दिव्यांग छात्र-छात्राओं व रोजगारपरक दिव्यांगजनों की विशेष श्रेणी के लिए आवागमन की मूलभूत आवश्यकता के दृष्टिगत जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा बैट्री चालित ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने का प्रावधान है. चलंत दिव्यांगजन छात्र-छात्राएं जिनका आवासन बिहार राज्य स्थित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर से तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर है या चलंत दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य में अपना रोजगार करते हैं एवं उनका रोजगार स्थल तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो को चलित ट्राइसाइकिल देने का प्रावधान है. इसके लिए बिहार राज्य के स्थायी निवासी एवं बिहार में आवासन अनिवार्य है. आय अधिकतम प्रतिवर्ष दो लाख एवं आयु 18 वर्ष या इससे अधिक व दिव्यांगता न्यूनतम 60 प्रतिशत चलंत हो. इसके लिए आवश्यक कागजात के रूप में आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, विद्यालय, विश्वविद्यालय का आईडी कार्ड, रोजगार, व्यवसाय संबंधित प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं फोटो की आवश्यकता है. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभुक समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
