Karisma Kapoor: बेटी समायरा की यूनिवर्सिटी फीस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में हंगामा, प्रिया कपूर ने आरोपों को किया खारिज

Karisma Kapoor: करिश्मा कपूर की बेटी समायरा ने पिता संजय कपूर के निधन के बाद यह दावा किया है कि उसकी यूनिवर्सिटी की फीस 2 महीने से नहीं दी गई है. इन सब का खर्च संजय कपूर की दूसरी वाइफ यानी समायरा की सौतेली मां प्रिया कपूर को देना था, लेकिन प्रिया ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.

By Shreya Sharma | November 15, 2025 8:19 PM

Karisma Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके दिवंगत एक्स हसबैंड संजय कपूर के संपत्ति को लेकर कई समय से विवाद चल रहा है. हालांकि अब इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है. शुक्रवार यानी 14 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के समय करिश्मा की बेटी समायरा ने यह दावा किया है कि उसके यूनिवर्सिटी की फीस 2 महीने से नहीं दी गई है. वह अभी अमेरिका में पढ़ाई कर रही है और उसकी पढ़ाई का खर्च संजय कपूर की संपत्ति से दिया जाना था. हालांकि संजय कपूर की दूसरी वाइफ यानी समायरा की सौतेली मां प्रिया कपूर ने इस आरोप को खारिज कर दिया है. 

बेटी समायरा ने लगाया आरोप 

प्रिया कपूर ने कहा कि करिश्मा के बच्चों से जुड़े जितने भी खर्च उनके पास भेजे गए, वह सभी समय पर चुकाए गए हैं. कोर्ट ने इस मुद्दे पर नाराजगी भी जताई और कहा कि इस तरह की बातें अदालत में नहीं लानी चाहिए. समायरा और उनके भाई कियान की तरफ से सीनियर काउंसिल महेश जेठमलानी ने कहा कि संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति फिलहाल प्रिया कपूर के पास है. ऐसे में बच्चों के शिक्षा और रहने-सहने का खर्च उसी संपत्ति से निकलना चाहिए.

जज ने सुनवाई की अगली तारीख दी 

जेठमलानी ने कोर्ट के सामने कहा, “समायरा अमेरिका में पढ़ रही हैं और पिछले दो महीनों से उनकी फीस नहीं मिली. यह जिम्मेदारी प्रिया कपूर की है. संजय कपूर ने अपने तलाक के पेपर में लिखा था कि बच्चों की पढ़ाई और उनके रहने का पूरा खर्च वही देंगे.” इसी बीच प्रिया के सीनियर काउंसिल राजीव नायर और शाएल त्रेहन ने कहा, “सभी बिल क्लियर किए गए हैं. कोई फीस बकाया नहीं है. लगाए गए आरोप गलत हैं.” इसके बाद जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा, “मैं इस मुद्दे पर 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाना चाहती. अगली बार ऐसे ड्रामेटिक सवाल कोर्ट में नहीं आने चाहिए. इसकी जिम्मेदारी मैं प्रिया पक्ष के वकील पर डाल रही हूं.” अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 19 नवंबर को तय कर दी है.

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