गोरेगांव फ्लैट अवैध निर्माण मामला: कपिल शर्मा को बड़ी राहत, BMC ने सभी केस वापस लिये

बंबई: कॉमेडियन कपिल शर्मा को गोरेगांव फ्लैट मामले में बड़ी राहत मिली है. बंबई उच्च न्यायालय ने हास्य कलाकार कपिल शर्मा के उपनगरीय गोरेगांव स्थित फ्लैट में अवैध निर्माण के आरोपों पर उनके खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगायी. बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने कपिल शर्मा के खिलाफ सभी मुकदमों को वापस […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 23, 2017 2:19 PM

बंबई: कॉमेडियन कपिल शर्मा को गोरेगांव फ्लैट मामले में बड़ी राहत मिली है. बंबई उच्च न्यायालय ने हास्य कलाकार कपिल शर्मा के उपनगरीय गोरेगांव स्थित फ्लैट में अवैध निर्माण के आरोपों पर उनके खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगायी. बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने कपिल शर्मा के खिलाफ सभी मुकदमों को वापस ले लिया है. बंबई उच्च न्यायालय ने बीएमसी को निर्देश दिया कि वह कपिल शर्मा के मामले में व्यक्तिगत रुप से सुनवायी करें और विवाद को हल करें.

दरअसल कपिल शर्मा ने बीएमसी अधिनियम की धारा 351 के तहत 28 अप्रैल को किये गये नोटिस को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्‍होंने दावा किया था कि नोटिस दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी किया गया है.

बता दें कि बीएमसी ने कपिल शर्मा को जारी किये गये इस नोटिस में दावा किया था कि गोरेगांव में 18 मंजिला आवासीय इमारत डीएलएच इंक्‍लेव में कुछ निर्माण कार्य अवैध थे जिन्हें गिराना होगा. इसी बिल्डिंग में कपिल का फ्लैट भी मौजूद है.

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