हर माह 42 रुपये निवेश कर पाएं 1000 रुपये पेंशन, अटल पेंशन योजना में सुरक्षा भी और पैसा भी

नयी दिल्ली : देश के सभी नागरिकों को पेशन का अधिकार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) की शुरुआत की है. लेकिन इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आपको इसमें हर महीने निवेश करना होगा. 60 साल की आयु के बाद सरकार आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक पेंशन देगी. आपके पेंशन की राशि आपके निवेश की राशि के हिसाब से निश्चित की जायेगी. बचत के लिहाज से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 15, 2021 8:37 AM

नयी दिल्ली : देश के सभी नागरिकों को पेशन का अधिकार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) की शुरुआत की है. लेकिन इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आपको इसमें हर महीने निवेश करना होगा. 60 साल की आयु के बाद सरकार आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक पेंशन देगी. आपके पेंशन की राशि आपके निवेश की राशि के हिसाब से निश्चित की जायेगी. बचत के लिहाज से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं.

मनीकंट्रोल डॉट कॉम के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की तर्ज पर बनाया गया अटल पेंशन योजना एक ऐसा उत्पाद है जहां आप हर महीने एक छोटी राशि का निवेश करके रिटायर होने के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. हालांकि, 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी नागरिक, जिसका बैंक या डाकघर में बचत खाता है, इसमें नामांकन कर सकता है.

कितना करना होगा प्रीमियम का भुगतान

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको 60 वर्ष की आयु तक प्रीमियम (मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक) का भुगतान करना होगा. उसके बाद, आपको आपके योगदान के आधार पर 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है. एक 18 साल के युवक को अगर 1000 रुपये मासिक पेंशन चाहिए तो उसे मात्र 42 रुपये प्रति महीने भुगतान करना होगा. वहीं 40 साल के एक आदमी को 5000 रुपये महीना पेंशन पाने के लिए 1454 रुपये मासिक भुगतान करना होगा.

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कैसे मिलता है पेंशन

किसी ग्राहक की मृत्यु (60 वर्ष की आयु के बाद) पर, पेंशन उसके पति या पत्नी के पास जायेगी. सब्सक्राइबर और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में, पेंशन कॉर्पस एक नॉमिनी को दिया जायेगा. 60 वर्ष की आयु से पहले ग्राहक की मृत्यु पर, पति या पत्नी को या तो पूरी तरह से वापस लेने या शेष अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान जारी रखने और फिर पेंशन लाभ का लाभ उठाने का विकल्प दिया जाता है. संचय अवधि के दौरान समय से पहले निकासी की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाती है.

हर साल बदल सकते हैं पेंशन की राशि

आप अधिकांश बैंकों या डाकघरों में अटल पेंशन योजना का खाता खुलवा सकते हैं. आपको अपनी वांछित पेंशन राशि को वर्ष में एक बार बदलने का विकल्प भी दिया जाता है. अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में APY में शामिल होता है और 42 साल के लिए 210 रुपये प्रति माह का योगदान देता है, तो उसे 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगा. मृत्यु के बाद, उसके पति या पत्नी को भी पेंशन मिलेगा. बाद में, सब्सक्राइबर के नॉमिनी को पूरी राशि, एकमुश्त (8.5 लाख रुपये) दी जायेगी.

Posted By: Amlesh Nandan.

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