माल्या को मिला एक और झटका : ब्रिटेन की अदालत ने फ्रांस में बिकी संपत्ति का पैसा देने से किया इनकार

भारत का भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की एक अदालत से करारा झटका लगा है. बैंकों से धोखाधड़ी मामलों में देश छोड़कर भागने वाले माल्या को ब्रिटेन की अदालत ने फ्रांस में उसकी संपत्ति बेचकर जुटाई गई रकम देने से इनकार कर दिया है. माल्या ने अपने खर्चे और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए आवेदन देकर अदालत से तत्काल राहत की मांग की थी.

By Prabhat Khabar Print Desk | December 12, 2020 3:48 PM

लंदन : भारत का भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की एक अदालत से करारा झटका लगा है. बैंकों से धोखाधड़ी मामलों में देश छोड़कर भागने वाले माल्या को ब्रिटेन की अदालत ने फ्रांस में उसकी संपत्ति बेचकर जुटाई गई रकम देने से इनकार कर दिया है. माल्या ने अपने खर्चे और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए आवेदन देकर अदालत से तत्काल राहत की मांग की थी.

विजय माल्या की फ्रांस की संपत्ति भारतीय बैंकों के एक समूह द्वारा शुरू की गई दिवालिया कार्यवाही के तहत बेची गई थी और उससे जुटाई गई रकम ब्रिटिश कोर्ट के राजस्व कार्यालय में रखी गई है. उप दिवालिया एवं कंपनी कोर्ट के जज रॉबर्ट शाफर ने माल्या की अपील को ठुकरा दिया.

माल्या की फ्रांस स्थित लग्जरी संपत्ति ले ग्रांड जार्दिन को इसी साल बेचा गया था और इससे करीब 14.59 करोड़ रुपये (15 लाख पाउंड) मिले थे. हालांकि, कोर्ट ने इस राशि में से 2.33 करोड़ रुपये (करीब 2.4 लाख पाउंड) को कानूनी लागतों के लिए देने का निर्देश दिया. कोर्ट दिवालिया कार्यवाही के तहत अगले शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को तुरंत पैसों की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया. माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों द्वारा उसके खिलाफ की गई दिवाला कार्रवाई के चलते यह रकम अदालत के कब्जे में है.

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Posted By : Vishwat Sen

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