यह नया आदेश 1981 के पुराने नियमों की जगह लेगा. पहले कार्रवाई अधिकारियों के विवेक पर निर्भर होती थी, लेकिन अब किलोग्राम के हिसाब से निश्चित दंड और कार्रवाई तय कर दी गई है.
स्टॉक में कमी पर जुर्माना और कार्रवाई
- 25 से 50 किग्रा कमी: प्रदर्शन गारंटी (Performance Guarantee) से 2,000 रुपये जब्त होंगे और 7 दिनों के भीतर कमी पूरी करनी होगी.
- 50 से 100 किग्रा कमी: 10,000 रुपये जब्त किए जाएंगे और लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा.
- 100 किग्रा से अधिक कमी: पूरी प्रदर्शन गारंटी राशि जब्त होगी, लाइसेंस निलंबित किया जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Section 7/10) के तहत अनिवार्य रूप से FIR दर्ज होगी.
e-PoS मशीन से छेड़छाड़ और अन्य मामले पर भी होगी कार्रवाई
ई-पीओएस (e-PoS) मशीन से छेड़छाड़, अग्नि सुरक्षा का उल्लंघन, अस्वच्छता, बोर्ड पर अनिवार्य जानकारी न लिखना या लाभार्थियों से अभद्र व्यवहार करने पर 25,000 रुपये तक की जब्ती या लाइसेंस रद्द हो सकता है. राशन की हेराफेरी या बार-बार उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करते हुए दुकान को काली सूची में डाला जाएगा.
लाइसेंसिंग और पात्रता में बड़े बदलाव
- 12 महीने की मोहलत: मौजूदा डीलरों को 5,000 रुपये शुल्क जमा कर नया एकमुश्त लाइसेंस लेने के लिए 12 महीने का समय मिला है. जुलाई 2015 के बाद नियुक्त डीलरों के लिए न्यूनतम 12वीं पास होना अनिवार्य है.
- दो तरह के लाइसेंस: अब 'नियमित लाइसेंस' (जो निलंबन तक वैध रहेंगे) और 'अस्थायी लाइसेंस' (अधिकतम 3 महीने के लिए) दिए जाएंगे.
- नए आवेदकों को मौका: अब व्यक्तियों के अलावा स्वयं सहायता समूह (SHGs), सहकारी समितियां और एनजीओ भी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे.
तकनीक और छुट्टियों के नियम
सभी राशन दुकानों में स्वीकृत ई-पीओएस मशीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और आइरिस (Iris) स्कैनर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा. राशन दुकानें हर सोमवार को बंद रहेंगी. इसके अलावा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा.
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