PAN Aadhaar Link : आधार को पैन से लिंक नहीं कराया, तो इस डेट के बाद देना होगा 1000 रुपये का जुर्माना

भारत के आयकर विभाग ने कहा कि पैन के दोहराव के मुद्दे को हल करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है. आईटी विभाग द्वारा उन मामलों की पहचान करने के बाद घोषणा की गई थी, जहां एक व्यक्ति के पास कई पैन थे, या जहां एक पैन नंबर कई व्यक्तियों को आवंटित किया गया था.

By KumarVishwat Sen | March 17, 2023 5:39 PM

PAN Aadhaar Link : वित्तीय लेन-देन को सुव्यवस्थित करने और कर चोरी को रोकने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को 31 मार्च, 2023 से पहले पैन को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है. व्यक्तियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आधार समय सीमा के भीतर पैन से जुड़ा नहीं है, तो सभी वित्तीय लेनदेन शुरू करने के लिए पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति एनएसई और बीएसई जैसे वित्तीय बाजारों में कोई लेनदेन शुरू नहीं कर पाएंगे, यदि उनका आधार समय सीमा के भीतर पैन से जुड़ा नहीं है.

कैसे निष्क्रिय होता है आधार कार्ड

यदि आपके पास पैन है और आधार प्राप्त करने के योग्य हैं या पहले से ही आधार संख्या है, तो आपको आयकर विभाग को सूचित करना होगा. आप अपने पैन को अपने आधार से लिंक करके ऐसा कर सकते हैं. यदि आप पैन-आधार लिंकिंग करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा.

पैन को आधार से लिंक करना जरूरी क्यों

भारत के आयकर विभाग ने कहा कि पैन के दोहराव के मुद्दे को हल करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है. आईटी विभाग द्वारा उन मामलों की पहचान करने के बाद घोषणा की गई थी, जहां एक व्यक्ति के पास कई पैन थे, या जहां एक पैन नंबर कई व्यक्तियों को आवंटित किया गया था. यदि आधार पैन से जुड़ा हुआ है, तो सरकार करदाताओं की पहचान सत्यापित कर सकती है, कर चोरी को रोक सकती है और कर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है.

क्या है आधार नंबर

आधार कार्ड में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ओर से भारत में प्रत्येक नागरिक को जारी की गई एक विशिष्ट 12-अंकीय संख्या होती है. यह एक पहचान संख्या है, जो बायोमेट्रिक्स और संपर्क जानकारी जैसे सरकारी डेटाबेस से कार्डधारक के विवरण तक पहुंचने में मदद करती है. कोई भी व्यक्ति, उम्र और लिंग के बावजूद भारत का निवासी होने के नाते स्वेच्छा से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए नामांकन कर सकता है. नामांकन प्रक्रिया निःशुल्क है. एक बार जब कोई व्यक्ति नामांकन कर लेता है, तो उनका विवरण डेटाबेस में स्थायी रूप से संग्रहीत हो जाता है. एक व्यक्ति के पास एक से अधिक आधार संख्या नहीं हो सकती है.

आधार को पैन से लिंक करने से किसे छूट है

जबकि यह सभी भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य है, कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को आधार-पैन लिंकिंग से छूट दी गई है. व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां हैं, जिनके लिए यह संबंध अनिवार्य नहीं है. वे नागरिक जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं और आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी हैं और वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन देश में रह रहे हैं, उन्हें आधार-पैन लिंकिंग से छूट दी गई है.

आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा

आधार को पैन से मुफ्त में जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 थी. करदाताओं को अब 31 मार्च, 2023 तक आधार को पैन से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

आधार को पैन से लिंक नहीं कराने पर क्या होगा

सीबीडीटी के अनुसार, आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है और ऐसा करने में विफल होने पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद व्यक्ति अब आयकर रिटर्न दाखिल करने, लंबित रिटर्न की प्रक्रिया करने या रिफंड जारी करने में सक्षम नहीं होगा. इसके अलावा, लंबित कार्यवाही, जैसे दोषपूर्ण रिटर्न, पैन के निष्क्रिय होने के बाद पूरी नहीं की जा सकती है.

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आधार को पैन से कैसे कराएं लिंक

  • आधार को पैन से लिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल- incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.

  • ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें.

  • अपना पैन, आधार संख्या और आधार के अनुसार नाम दर्ज करें.

  • ब्योरे को सत्यापित करें और सबमिट करें.

  • सफल लिंकिंग पर, स्क्रीन पर एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित होगा और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा.

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