दिल्ली में शेयर इश्यू जारी करने पर लोकल कंपनियों को देनी होगी 0.1% स्टांप ड्यूटी, सरकारी आदेश जारी

Delhi Stamp Duty: दिल्ली सरकार ने स्थानीय कंपनियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है. अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी (एनसीटी) में रजिस्टर्ड कंपनियों को शेयर और सिक्योरिटीज जारी करने पर 0.1% स्टांप ड्यूटी देनी होगी. यह भुगतान एसएचसीआईएल पोर्टल के जरिए किया जाएगा और सर्टिफिकेट स्टांप कलेक्टर कार्यालय से जारी होंगे. आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि स्टांप ड्यूटी का समय पर भुगतान न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

By KumarVishwat Sen | October 8, 2025 7:18 PM

Delhi Stamp Duty: दिल्ली में बिजनेस करने वाली स्थानीय कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर है. वह यह है कि अब यहां की कंपनियों को शेयर इश्यू जारी करने पर दिल्ली सरकार को 0.1% स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा. बुधवार 8 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि नेशनल कैपिटल टैरिटरी (एनसीटी) में रजिस्टर्ड कंपनियों को शेयर और दूसरी सिक्योरिटीज के इश्यू पर शेयर प्राइस का 0.1% स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना जरूरी है.

पोर्टल के जरिए स्टांप ड्यूटी का करना होगा भुगतान

आधिकारिक सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने रिपोर्ट दी है कि दिल्ली के स्टांप कलेक्टर ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि वे दिल्ली के लिए लागू स्टांप ड्यूटी रेट से कम पैसा न वसूलें. रिपोर्ट में कहा गया है कि शेयर सर्टिफिकेट पर स्टांप ड्यूटी के भुगतान के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के पोर्टल के जरिये पहले ही एक व्यवस्था लागू की जा चुकी है. इस भुगतान के सबूत के तौर पर स्टांप कलेक्टर के ऑफिस से सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं.

कंपनियों को आवेदन करना जरूरी

हाल ही में राजस्व विभाग के हाल में जारी सर्कुलर के मुताबिक, दिल्ली स्थित कंपनियों के शेयर इश्यू पर स्टांप ड्यूटी का भुगतान भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची आईए के तहत देय है. सर्कुलर में कहा गया है कि एनसीटी दिल्ली में गठित या रजिस्टर्ड कार्यालय वाली सभी कंपनियों के लिए स्टांप ड्यूटी की रेट 0.1% होगी. सर्कुलर में सभी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे शेयर इश्यू के लिए स्टांप ड्यूटी के निपटान के लिए आवेदन करें, चाहे सर्टिफिकेट फिजिकल या डिजिटल (डिमैट) फॉर्मेट में हों.

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स्टांप ड्यूटी का भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में एनएसडीएल और सीडीएसएल 0.005% की दर से स्टांप ड्यूटी वसूल रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि इसका कोई वैध आदेश उन्हें नहीं दिया गया है. राजस्व विभाग ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि स्टांप ड्यूटी का समय पर भुगतान न करना दंड और ब्याज सहित कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है. भुगतान में देरी से सरकारी खजाने को प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान होता है.

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