Bihar Election 2025: अब मंत्री नहीं कर सकेंगे सरकारी गाड़ियों-हेलीकॉप्टर का उपयोग, आयोग ने लगाई रोक
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू हो गई है. अब कोई मंत्री सरकारी गाड़ी या हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं कर सकेंगे. सरकारी वेबसाइटों से नेताओं की तस्वीरें हटाई जाएंगी.
Bihar Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता (MCC) प्रभावी हो गया है. एमसीसी के प्रावधानों के तहत अब कोई भी मंत्री सरकारी हेलीकॉप्टर और सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे. सरकारी वेबसाइट से नेताओं की फोटो हटा दिये जायेंगे.
दीवार पर लिखना, पोस्टर और बैनर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा. एमसीसी प्रभावी होने के बाद चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सत्ताधारी पक्ष के व्यवहार नियंत्रित हो जायेगा. स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए इसका पालन करना सभी को अनिवार्य हो गया है. एमसीसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से प्रभावी हो जाता है और परिणाम घोषणा तक जारी रहता है.
इन बातों की अनुमति नहीं
व्यक्तिगत आक्रमण, सांप्रदायिक अपील या जाति-आधारित भावनाओं को भड़काने वाली गतिविधियों से सभी दलों और प्रत्याशियों को बचना होगा. आलोचना केवल नीतियों और कार्यक्रमों तक सीमित रखना होगा. सरकारी संसाधनों जैसे वाहन, विज्ञापन, वेबसाइट का चुनावी प्रचार के लिए दुरुपयोग नहीं किया जायेगा.
सरकारी वेबसाइटों से नेताओं की फोटो हटा दिये जायेंगे. संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने जैसे दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर पर प्रतिबंध रहेगा. सरकारी वाहनों का चुनावी उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. केवल निजी वाहनों की अनुमति रहेगी जो चुनाव के दौरान चुनावी खर्च में गिना जायेगा.
सभा और जुलूस के लिए लेनी होगी अनुमति
सभी दलों और नेताओं को सभाओं के लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी. शोर-शराबे या यातायात बाधा नहीं डालना होगा. शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग नहीं होगा. जुलूसों में वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी. इसके लिए पहले सूचना देना होगा और पुलिस के निर्देशों का पालन करना होगा. लाउडस्पीकर का उपयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा. मतदान से 48 घंटे पहले पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में न तो प्रचार होगा और ना भीड़ लगेगी
मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में न तो प्रचार होगा और नहीं भीड़ लगेगी. प्रत्येक उम्मीदवार को 1-3 गाड़ी को लेकर चलने की अनुमति होगी. मतदान अधिकारियों के साथ सहयोग करना होगा.
घोषणा-पत्र रीयलिस्टिक होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों के लिए पहले सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगी. अनुमति के बिना प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा.
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वोट प्रभावित करने वाली योजनाएं नहीं
नयी योजनाओं या बजट घोषणाओं से बचना होगा. ये वोट प्रभावित कर सकते हैं. सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा. विकास कामों की सूची डीइओ को देना होगा.
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