15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ी चलाएंगे, तो भरना पड़ेगा 10 हजार रुपये जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

Rs 10000 fine for old petrol and diesel cars : देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की 15 साल से ज्यादा पुरानी और अब डीजल की 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ी चलाना महंगा साबित हो सकता है. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने यह ऐलान किया है कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन अगर सड़क पर चलते हुए पाये गए, तो उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा.

Delhi announces Rs 10000 fine for old petrol and diesel cars : देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की 15 साल से ज्यादा पुरानी और अब डीजल की 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ी चलाना महंगा साबित हो सकता है.

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने यह ऐलान किया है कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन अगर सड़क पर चलते हुए पाये गए, तो उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा.

ऐसे में अगर आप भी दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं, और आपकी गाड़ी 10 से 15 साल पुरानी है, तो यह आपके लिए अलर्ट हो जाने का समय है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर पुराने वाहन सड़क पर चलते पाये जाते हैं, तो वाहन मालिक पर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह फैसला राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की भारी समस्या को देखते हुए लिया गया है.

Also Read: Vehicle Scrappage Policy: नयी कबाड़ नीति भी आपकी 20 साल पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, जानें कैसे

ट्रांसपोर्ट विभाग ने पुराने वाहनों के खिलाफ फिलहाल कोई भी अभियान शुरू करने की बात से इनकार किया है, लेकिन फिर भी विभाग प्रदूषण की समस्या से निबटने के लिए पुराने वाहनों पर अपनी कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा. नये व्हीकल एक्ट में पुराने वाहनों पर 10000 रुपये के जुर्माने और वाहन को जब्त कर उसे स्कैप कराने का प्रावधान है.

मालूम हो कि नयी स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने से जुड़े नियम लागू किये गए हैं. इसके तहत गाड़ी मालिक को मान्यताप्राप्त स्क्रैपर के पास जाकर ही अपना वाहन स्क्रैप कराना होगा. इसके साथ ही आपको अपना वाहन आरटीओ दफ्तर जाकर डीरजिस्टर भी कराना हाेगा.

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, पुराने वाहनों के चलाते हुए पाये जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परिवहन विभाग को सड़क पर चलने वाले ऐसे वाहनों को जब्त या स्क्रैप करने की भी अनुमति मिल जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को सभी डीलिस्टेड वाहनों (पेट्रोल और डीजल दोनों) की एक सूची प्रकाशित करने के लिए भी कहा है, जिससे गाड़ी मालिकों को उनके वाहनों को स्क्रैपिंग में लाने के लिए सूचित किया जा सके.

Also Read: Scrappage Policy Update: सरकार की नयी पॉलिसी से आपका कितना नफा-नुकसान, यहां समझें पूरी बात

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >